आजमगढ़। जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में जमीन के बैनामे के नाम पर लाखों रुपये लेने और न तो जमीन देने तथा न ही रकम लौटाने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वादी के आरोपों के अनुसार आरोपी ने करीब 45.50 लाख रुपये लेने के बावजूद वर्षों तक बैनामा नहीं किया और बाद में पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुहल्ला कटरा, मुबारकपुर निवासी रिजवान अहमद ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि वर्ष 2018 में आरोपी इमरान अहमद ने अपनी भूमि व उस पर बने टीनशेड वाले कमरे सहित दुकान को बेचने का सौदा 45.50 लाख रुपये में तय किया था। आरोप है कि 30 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों से चेक के माध्यम से तथा शेष 15.50 लाख रुपये अलग-अलग किस्तों में नकद दिए गए। वादी का आरोप है कि पूरी रकम प्राप्त करने के बावजूद आरोपी ने उसके नाम बैनामा नहीं कराया। इसके विपरीत उसी धन से दूसरी भूमि खरीद ली और लंबे समय तक उसे टालता रहा। शिकायत में यह भी कहा गया है कि 3 फरवरी 2026 को जब वादी अपने परिजनों के साथ रुपये या जमीन की मांग करने आरोपी के घर पहुंचा तो आरोपी और उसके साथ मौजूद अन्य लोगों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और धक्का देकर भगा दिया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत करने और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भेजने के बावजूद कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुबारकपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।














