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#आजमगढ़: टेलीग्राम पर लड़की बनकर अश्लील वीडियो-फोटो बेचने का आरोप, युवक गिरफ्तार#

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पुलिस ने दो मोबाइल फोन और 2,210 रुपये किए बरामद, साइबर सेल की जांच के बाद हुई कार्रवाई

आजमगढ़। जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोशल मीडिया और टेलीग्राम के माध्यम से कथित तौर पर अश्लील फोटो और वीडियो बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी टेलीग्राम पर ‘प्रीमियम ग्रुप सेलर’ नाम से आईडी चलाता था और खुद को लड़की बताकर लोगों से चैटिंग व वीडियो कॉल के जरिए रुपये वसूलता था। पुलिस ने उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन और 2,210 रुपये नकद बरामद किए हैं। मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के साइबर क्राइम अनुभाग से मिले पत्र के आधार पर संदिग्ध गतिविधियों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान साइबर सेल आजमगढ़ की टीम भी मामले की पड़ताल में जुटी थी। 26 अक्टूबर को जीयनपुर थाना प्रभारी संजय सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में चेकिंग और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक कथित तौर पर इंटरनेट के माध्यम से अश्लील फोटो और वीडियो खरीदने-बेचने का काम करता है और मोटरसाइकिल से मुबारकपुर की ओर से जीयनपुर आ रहा है।सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बेरमा कोटवा मोड़ के पास घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान गोपाल चौहान पुत्र रामआशीष चौहान, निवासी संवरूपुर, थाना जीयनपुर, आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में कथित तौर पर बताया कि वह गूगल क्रोम से महिलाओं और लड़कियों के अश्लील वीडियो डाउनलोड करता था। इसके स्क्रीनशॉट और छोटे वीडियो टेलीग्राम पर साझा कर लोगों से संपर्क करता था। खुद को लड़की बताकर चैटिंग और वीडियो कॉल के जरिए 100 से 2,000 रुपये तक की रकम तय करता था। आरोप है कि कई बार वह लोगों को वीडियो देने का झांसा देकर केवल स्क्रीनशॉट भेज देता था और कुछ लोगों से मोबाइल रिचार्ज भी कराता था।
पुलिस ने आरोपी के पास से वीवो और इनफिनिक्स कंपनी के दो मोबाइल फोन तथा 2,210 रुपये नकद बरामद किए। इसके अलावा, उसके पास मौजूद एक होंडा साइन मोटरसाइकिल को भी ई-चालान एप के माध्यम से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज किया गया। जीयनपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2), 318(4), 294 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67A और 67B के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।
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Author: News 9 Bharat

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