Home » Breaking News » #Azamgarh news :चोरी के आरोपी को न्यायालय ने जेल में बिताई गयी अवधि 01 वर्ष 07 माह के कारावास व 5000/- रुपये की सुनाई सजा#

#Azamgarh news :चोरी के आरोपी को न्यायालय ने जेल में बिताई गयी अवधि 01 वर्ष 07 माह के कारावास व 5000/- रुपये की सुनाई सजा#

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ना कोतवाली अंतर्गत पाण्डेय बाजार निवासी लालचन्द गुप्ता पुत्र स्व0 रामबचन गुप्ता ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर, निवासी गौरी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा घर के मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घूसकर 10000/-रुपये नगद व मंगलसूत्र सहित सोने की कीमती सामान चुरा ले जाना ।अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-524/2024 धारा-331(4),305,317(2),317(4) BNS पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।जुर्म स्वीकृति के आधार पर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर, निवासी गौरी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि 01 वर्ष 07 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

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