पीएम आवास व मुख्यमंत्री आवास योजना के अभिलेख पूरे न करने का आरोप, 15 दिन में आरोप पत्र तैयार करने के निर्देश
आजमगढ़। विकासखंड पल्हना में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों को आवास आवंटन की फीडिंग कराने और आवास संबंधी अभिलेख पूर्ण न करने के मामले में जिला विकास अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। उर्दू अनुवादक सह प्रधान सहायक शब्बीर अहमद को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला विकास अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, खंड विकास अधिकारी पल्हना के पत्र के आधार पर शब्बीर अहमद के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की गई थी। उन पर आवास योजनाओं में अपात्रों को आवास आवंटन की फीडिंग कराने, संबंधित अभिलेख पूरे न करने और पटल का चार्ज हस्तगत न कराने में उदासीनता तथा वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए थे। मामले में कार्यालय की ओर से 12 अक्टूबर 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण नहीं देने पर 7 दिसंबर 2023 को दोबारा निर्देशित किया गया, लेकिन इसके बाद भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। आदेश में कहा गया है कि निर्देशों का पालन न करने तथा अपात्रों को आवास आवंटन में हुई वित्तीय अनियमितता के मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है। निलंबन के बाद उन्हें विकासखंड कार्यालय रानी की सराय से संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। इसके लिए उन्हें प्रमाण-पत्र देना होगा कि निलंबन अवधि में वे किसी अन्य सेवायोजन अथवा व्यापार-वृत्त में संलिप्त नहीं हैं। विभागीय जांच के लिए खंड विकास अधिकारी रानी की सराय को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें 15 दिन के भीतर आरोप पत्र गठित कर सक्षम अनुमोदन के बाद जारी करने तथा मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश जिला विकास अधिकारी एवं नियुक्ति प्राधिकारी संजय कुमार सिंह की ओर से 16 सितंबर 2026 को जारी किया गया है।














