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#आजमगढ़ : डीएम ने हर्ष फायरिंग पर शस्त्र लाइसेंस किया निरस्त#

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में हुई थी फायरिंग की पुष्टि

आजमगढ़। जनपद के रानी की सराय थाना क्षेत्र के ग्राम गाहूखोर गोबरही स्थित मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग किए जाने की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी आजमगढ़ ने संबंधित शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो की जांच में फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र रामझलक मिश्रा, निवासी गाहूखोर गोबरही के रूप में हुई। उसके नाम एसबीबीएल गन संख्या 18PGN-03621 और शस्त्र लाइसेंस संख्या 160/02 दर्ज था। हर्ष फायरिंग के मामले में उसके विरुद्ध रानी की सराय थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। प्रकरण में पुलिस आख्या और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई। नियमानुसार लाइसेंसधारी को सुनवाई और अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के परीक्षण के बाद जिलाधिकारी आजमगढ़ ने 19 अगस्त 2026 को शस्त्र लाइसेंस संख्या 160/02 निरस्त कर दिया। पुलिस का कहना है कि लाइसेंसी शस्त्रों के दुरुपयोग, हर्ष फायरिंग तथा लोकशांति एवं लोकसुरक्षा प्रभावित करने वाले मामलों में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।
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Author: News 9 Bharat

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