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#आज़मगढ़ : शस्त्र लाइसेंसधारी के दोनों शस्त्र लाइसेंस निलम्बित#

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जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर रिवाल्वर और राइफल पुलिस अभिरक्षा में जमा, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के चलते कार्रवाई

आजमगढ़। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता और शस्त्र के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने थाना अतरौलिया क्षेत्र के ग्राम अनंतपुर निवासी राजेश यादव पुत्र राजधारी यादव के दोनों शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद संबंधित रिवाल्वर और राइफल को पुलिस अभिरक्षा में जमा करा दिया गया है। पुलिस के अनुसार, राजेश यादव के विरुद्ध थाना अतरौलिया में मु0अ0सं0 139/2026 दर्ज है। इसमें बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(3), 291, 61(2), 109(1), 324(4) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद धारा 115(2), 352, 351(3), 291, 61(2), 324(4) और 3(5) बीएनएस में आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। राजेश यादव के नाम रिवाल्वर शस्त्र संख्या J-1367, लाइसेंस संख्या 640/06 तथा राइफल शस्त्र संख्या AB07-13270, लाइसेंस संख्या 691/2008 पंजीकृत हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने दोनों लाइसेंस निलम्बित करते हुए संबंधित शस्त्रों को पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही लाइसेंसधारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मामले में नियमानुसार विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को शस्त्रों के संभावित दुरुपयोग को रोकने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
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Author: News 9 Bharat

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